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जयपुर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक पीड़िता की भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 22 मई, 2023 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि वह 23 मार्च, 2023 को कोचिंग गई थी। रास्ते में उसकी भाभी का भाई और एक अन्य लड़का उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए। दोनों अभियुक्तों ने उसे नशीला पेय पिलाया और दिल्ली ले गए। यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद उसे चंडीगढ़ और शिमला ले गए, जहां छह दिन तक दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी भाभी का भाई उसे अपने घर ले गया और शादी करने का दबाव डाला। घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद वह मौका पाकर पीड़िता घर आ गई। रिपोर्ट में कहा कि अब उसकी भाभी का भाई उसे वापस परेशान कर रहा है और उसने उसका अश्लील वीडियो उसके पिता को भी भेज दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जिसके बाद अब कोर्ट ने सजा सुनाई है।