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ब्यावर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यालय आदेश जारी कर ब्यावर जिले के समस्त निजी विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को आदेश प्रदान किये जाते है कि आपके विद्यालय में अध्यनरत् विद्यार्थियों को सत्र 2025-26 के लिए शिक्षण व अन्य सामग्री (पुस्तके, कॉपीयों, युनिफॉर्म, जुते, स्टेशनरी, इत्यादि) हेतु किसी भी निश्चित फर्म/ संस्थान से क्रय करने बाबत बाध्य नही किया जावे।
यदि आप द्वारा अध्यनरत् विद्यार्थियों के अभिभावकों को चिन्हीत फर्म/संस्थान से उपरोक्त सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य किया जाता है तो आपके विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक नियम संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।



