PALI SIROHI ONLINE
हनुमान सिंह राव
राज्य सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना पर संभागीय आयुक्त सख्त, एसडीएम बाली को जारी किए निर्देश
बीजापुर। निराश्रित गौवंश की सुरक्षा एवं संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप लेता जा रहा है। राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के स्पष्ट आदेश के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर संभागीय आयुक्त कार्यालय, जोधपुर को हस्तक्षेप करना पड़ा है।
बीजापुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भवानी सिंह राजगुरु ने क्षेत्र में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके लिए दिए गए ज्ञापन पर की गई कार्यवाही की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा, जहां आयोग ने 27 अप्रैल 2026 को संबंधित अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
इसके बावजूद आयोग के आदेश की पालना नहीं होने पर भवानी सिंह राजगुरु ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय ने उपखंड अधिकारी (बाली) को पत्र जारी कर आयोग के आदेश की पालना सुनिश्चित करने तथा नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि यह मामला केवल सूचना प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए प्रशासन द्वारा की गई वास्तविक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है।
ऐसे संवेदनशील विषय पर आयोग के आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं होना प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। अब आमजन और गौसेवा से जुड़े लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि गौवंश सुरक्षा के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं।


