
PALI SIROHI ONLINE
बर/मारवाड़-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने अपील की है कि जो निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ छोड़ना होगा।
गहलोत ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि ऐसे अपात्र लाभार्थी स्वेच्छा से तुरंत पेंशन त्याग (गिवअप) करें, अन्यथा सरकार उनके विरुद्ध ब्याज सहित पेंशन राशि की वसूली व दण्डात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगी। मंत्री गहलोत ने कहा कि कई लाभार्थियों की आय निर्धारित सीमा से अधिक होते हुए भी वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। आयु सीमा पूरी नहीं करने वाले लोग भी पेंशन योजना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार गरीब, असहाय, विधवा, दिव्यांग व सीमांत कृषकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जो निम्नानुसार पात्रता मानदंड पूरे करते हैं।
जानिए किस योजना में कितनी पेंशन और पात्रता क्या है
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना पारिवारिक वार्षिक आय : अधिकतम 48,000
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पारिवारिक वार्षिक आय : अधिकतम 48,000
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना पारिवारिक वार्षिक आय : अधिकतम 60,000
- मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना
-राजस्व विभाग के नियम अनुसार भूमि धारक
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बीपीएल श्रेणी अनिवार्य
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बीपीएल श्रेणी अनिवार्य
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना बीपीएल श्रेणी अनिवार्य


