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बाली-बाली नगरपालिका प्रशासन ने नवरात्रि पर्व को देखते हुए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत, 11 से 20 अक्टूबर तक पालिका क्षेत्र में सभी कत्लखाने और मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
ये आदेश नगरपालिका अध्यक्ष देवी बाई और अधिशाषी अधिकारी विनय पाल ने जारी किया है। उन्होंने पालिका कार्मिक प्रदीप कुमार (जमादार) को निर्देश दिए हैं कि वे दुकानदारों को दुकानें बंद रखने के लिए कहें।
प्रशासन ने साफ किया है कि 11 से 20 अक्टूबर तक इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश न मानने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगरपालिका प्रशासन ने सभी दुकानदारों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।




