PALI SIROHI ONLINE
पाली- पाली पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ठ लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि बाली पुलिस थाने में 8 सितम्बर 2023 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि 7 सितम्बर 2023 को उसकी 13 साल की बेटी मक्के के खेत में रखवाली कर रही थी। खेत में उसे अकेला देख शाम करीब साढ़े पांच बजे बाली थाना क्षेत्र के सायरा फली (गोरिया) 26 साल का रमेश कुमार पुत्र भंवराराम आया और उसे जबरदस्ती खेत में सूनसान क्षेत्र में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
एक 13 साल की नाबालिग को अकेला देख उससे रेप करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ठ न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाया। जिसमें 26 साल के आरोपी रमेश कुमार को रेप करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई।
फैसले में पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के सायरा फली (गोरिया) निवासी 26 साल का रमेश कुमार पुत्र भंवराराम को नाबालिग के साथ रेप करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
ये भी पढे