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खीमाराम मेवाडा
आबूरोड-नगर पालिका में कचरा पात्र (डस्टबिन) खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन अधिशासी अधिकारी रामकिशोर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई स्थानीय निकाय विभाग की ओर से की गई है।
स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि आबूरोड नगर पालिका में कचरा पात्र खरीद प्रकरण में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के बादरामकिशोर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।
रामकिशोर वर्तमान में नगर पालिका पीपाड़ सिटी में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान रामकिशोर का मुख्यालय स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय, जयपुर रहेगा। नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका पीपाड़ सिटी की ओर से किया जाएगा।
स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने यह आदेश जारी किया है। कचरा पात्र खरीद मामले में हुई यह कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

