
PALI SIROHI ONLINE
भीलवाड़ा- भीलवाड़ा में 6 साल की बच्ची से रेप के दोषी मेहंदी आर्टिस्ट को पॉक्सो कोर्ट ने मरने तक जेल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो 1 कोर्ट बालकृष्ण मिश्र ने रेप की इस घटना को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना। 2.15 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील (APP) धर्मवीर सिंह ने बताया-मामला मई 2023 का है। बच्ची के माता-पिता ने कोतवाली थाने में पॉक्सो में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, देर रात बच्ची माता-पिता के साथ खाना खाकर सोई थी। इस दौरान शादी-पार्टियों में मेहंदी लगाने का काम करने वाला युवक माता-पिता के बीच सो रही बच्ची को उठाकर ले गया।
सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद बच्ची को घर के बाहर छोड़ गया। बच्ची ने सुबह 4 बजे अपनी मां को जगाया। मां ने देखा कि बेटी के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी।
एपीपी धर्मवीर सिंह ने बताया मां ने अपने पति को बताया। वे बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल करवाया। ज्यादा सीरियस होने पर उसे अजमेर रेफर कर दिया गया था।
इधर, पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को चेक कर आरोपी को डिटेन कर लिया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
एपीपी धर्मवीर सिंह ने बताया- गुरुवार को कोर्ट में कुल 35 गवाह और 101 डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद जुर्म साबित किया गया। दोषी युवक मेहंदी आर्टिस्ट है और यूपी का रहने वाला है।


