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जालोर-खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मई-जून में जालोर के भीनमाल और आहोर से खाद्य पदार्थों के सेंपल लिए गए थे। इनमें से कई सेंपल फेल हुए और कई मानकों पर खरे नहीं उतरे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत पनीर, दूध, चीज
और पिज्जा के सैंपल उठाए गए थे। अब मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार ये खाद्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ भैराराम जाणी ने बताया- विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनवन्त सिंह की ओर से जांच के लिए लिए गए सैंपल में कुछ दुकानों के नमूने अनसेफ मिले हैं।पनीर अनसेफ, दूध सब स्टैंडर्ड
उन्होंने बताया- आवर डेयरी प्रा. लि. जोधपुर रोड आहोर से मई माह में पनीर, पिज्जा, चीज और दूध का सेम्पल लिया गया था। जांच रिपोर्ट में यह सब स्टैण्डर्ड पाया गया। इसी फर्म के नमूने पिछले साल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए थे। इसकी शिकायत कोर्ट में कई गई है।
इसी प्रकार मई-जून में होटल भगवती पैलेस एंड रेस्टोरेंट रेल्वे स्टेशन के सामने भीनमाल के पनीर का सैम्पल भी अनसेफ मिला है। साथ ही चामुंडा रेस्टोरेंट रेल्वे स्टेशन भीनमाल से लिया गया पनीर का सेम्पल अनसेफ पाया गया। कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाएगी। अधिनियम के तहत सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है।
अधिनियम में जुर्माना ओर कारावास का प्रावधान
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनवन्त सिंह ने बताया- अनसेफ यानि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ। ऐसा मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत 6 माह से आजीवन कारावास एवं एक लाख से दस लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सब स्टैण्डर्ड यानि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं होने पर धारा 51 के तहत पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।रक्षाबंधन पर्व को लेकर लिए सैम्पल
जालोर जिले में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा दल ने शहर में मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनवन्त सिंह ने बताया कि दल द्वारा आपेश्वर दूध डेयरी पार्लर रेलवे स्टेशन रोड जालोर से दही, माजीसा स्वीट एवं नमकीन से मावा, गुप्ता स्वीट्स एवं जलपान से घेवर एवं जोधपुर स्वीट होम से घेवर के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए है। रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मनका अधिनियम 2006 के तहत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।