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पाली ‘‘गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपात्र लोगों को 31 अगस्त, 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका, नाम नहीं हटाया तो होगी कार्यवाही’’
पाली, 6 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोडकर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड सके।
रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड ‘‘राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अनुसूची-1’’ में वे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो तथा वे परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है। इस अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिनांक 31 अगस्त, 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते है। जिसके लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित आवेदन पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए है।
जिले में 27363 व्यक्तियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटाया है।
गिव अप अभियान में जिले में 368 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जावेगी। गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेगे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा द्वारा अब तक 14 जिलों में दौरा करके खाद्य विभाग के कार्यों एवं गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक ली गई तथा गिव अप अभियान को ओर अधिक व्यापक बनाने के लिए जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को नये लक्ष्य दिये गये, जिसकी विभाग द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलिंग कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेगे और वसूली की कार्यवाही की जायेगी।