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पिंडवाड़ा। पेंशनर भवन पिण्डवाडा में तालुका विधिक सेवा समिति एवं पत्थर घडाई मजदूर सुरक्षा संघ पिण्डवाडा के संयुक्त तत्वाधान में अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ममता मेनारिया के निर्देशानुसार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन से सुरक्षा से संबंधित कानुनी साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस जागरूकता शिविर में तालुका सचिव लक्ष्मण कुमार द्वारा पेंशनर भवन में उपस्थित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले महिला एवं पुरूष श्रमिकों को नाल्सा द्वारा चलाई जा रही ’’लीगल सर्विसेज टु दी वर्कर इन दी अनआर्गेनाईजड् सेक्टर स्कीम, 2015’’, कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीडन से सुरक्षा, नाल्सा द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाईन नं 15100 एवं नाल्सा पोर्टल के साथ- साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही सिलीकोसिस नीति, ई- श्रम पोर्टल एवं इसके हेल्पलाईन नं. 14434 के बारे में बताकर श्रमिकों को जागरूक किया।
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के संबंध मंे उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रेरित किया साथ ही बताया कि गलत इरादे से किए गये उपकार के प्रलोभन में मौन न रहे उसके विरूद्ध आवाज उठाये। अन्त में निः शुल्क विधिक सहायता, पीडित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। पीएलवी भीमाराम, पत्थर घडाई मजदूर सुरक्षा संघ पिण्डवाडा अध्यक्ष सोहनभाई, संघ के महामंत्रि मदनलाल सहित कुल तीन सौ से ज्यादा श्रमिक उपस्थित थे।