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माउंट आबू-माउंट आबू में नक्की झील के आसपास का 100 मीटर क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। राजस्थान झील प्राधिकरण ने जून में इस क्षेत्र को अधिसूचित किया। आबू पर्वत संशोधित जनरल मास्टर प्लान 2030 के अनुसार इस जोन में वाणिज्यिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
नगरपालिका प्रशासक और उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया के निर्देश पर पिछले चार दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। गांधी वाटिका से वेंडर्स को हटाया गया है। संचालन कंपनी को वाटिका की रोजाना सफाई का जिम्मा सौंपा गया है। गंदगी पाए जाने पर कंपनी पर 5000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।
निर्मला स्कूल के पास से अवैध सब्जी विक्रेताओं को भी हटाया गया। पूर्व अशोक वाटिका में अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे 22 भंगार व्यापारी परिवारों को भी वहां से हटाया जा रहा है। कुछ परिवार स्वयं चले गए हैं। शेष सामान को नगरपालिका अगले दो-तीन दिनों में हटा देगी। अशोक वाटिका का उपयोग भविष्य में वाहन पार्किंग के लिए किया जाएगा।
कार्रवाई के दौरान आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित, राजकिशोर शर्मा और नगरपालिका के जन स्वास्थ्य दल के कर्मचारी मौजूद रहे।


