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सिरोही-सिरोही के पॉक्सो विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से जबरन शादी और रेप के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने मुख्य आरोपी रामलाल वाल्मीकि को आजीवन कारावास और उसके सहयोगी भूदाराम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामला उत्तर प्रदेश से 7 नवंबर 2024 को सामने आया। एक नाबालिग लड़की की बीमारी का इलाज कराने के लिए परिवार वाले रेवदर तहसील के एक गांव में तांत्रिक रामलाल के पास गए। रामलाल ने जंगल में पूजा के बहाने लड़की को डंडे से मारकर घायल किया। फिर परिजनों को धमकाकर लड़की से जबरन शादी कर ली।
आरोपी ने पीड़िता को दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ रेप किया। वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। जांच में पता चला कि रामलाल पहले से ही पांच शादियां कर चुका था।
पुलिस ने मामले की गहन जांच की। न्यायालय में 33 गवाहों की गवाही और 188 दस्तावेज पेश किए गए। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी रामलाल को जीवन भर के कारावास और उसके सहयोगी भूदाराम उर्फ भूराराम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई।