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उदयपुर-उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले कांग्रेस नेता सहित तीनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ और उनकी निशानदेही पर जंगल से मोर के पैर और पंख बरामद किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने इससे पहले मोर का शिकार नहीं किया था, बल्कि यह पहली बार किया था। हालांकि, पुलिस को उनकी बात पर संदेह है। थानाधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद जंगल और आसपास के जंगली इलाकों में पुलिस पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है।
खेत में चल रही थी नॉनवेज पार्टी की तैयारी
मामला 21 दिसंबर को ऋषभदेव के बीलख गांव का है। जब कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल के खेत पर मोर के शिकार को पकाकर खाने की तैयारी हो रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोर का शिकार कर पार्टी की जा रही है। रूपलाल के खेत में एक कमरा बना है।
इसी कमरे में तीनों लोग नॉनवेज पार्टी कर रहे थे। रूपलाल के साथ हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा और उसका दोस्त राकेश मीणा भी था। पुलिस ने मौके से ही रूपलाल, अर्जुन और राकेश को गिरफ्तार किया था। अर्जुन के खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और 16 से अधिक मामले राजस्थान में दर्ज हैं।
वन विभाग की टीम ने की थी पुष्टि
थानाधिकारी ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने शव देखकर मोर का शिकार करने के पुष्टि की थी। मौके से सैंपल लिए गए हैं। जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने नॉनवेज पार्टी के इरादे से खेत पर मोर का शिकार किया था। उसके मांस को पकाकर वहीं खाने की तैयारी कर रहे थे।

