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सिरोही | सिरोही जिले में मकर संक्रांति के मौके पर धातु मिश्रित और चाइनीज मांझों पर प्रतिबंध जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी ने कहा कि इन मांझों का उपयोग, भंडारण और विक्रय पूर्ण रूप से निषेध है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मजिस्ट्रेट चौधरी ने बताया कि पक्षियों और आम जनता की सुरक्षा के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक रहेगी। उन्होंने धातु और प्लास्टिक मिश्रित मांझों के थोक तथा खुदरा बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राजस्व व कानून के तहत कार्रवाई होगी।

