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सिरोही-सिरोही सेशन कोर्ट की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर 2 महीने का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि अनादरा पुलिस थाने में 10 मई 2017 को हाथल निवासी शैलेष कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मां सुशीला गांव स्थित मकान में अकेली रहती थी। पारिवारिक कारण से वह 25 मार्च 2017 को मुंबई गई, लेकिन वहां से 6 अप्रैल को वापस हाथल गांव लौट गई थी। लगातार उसकी मां से बातचीत होती रही, लेकिन 15 जुलाई के बाद संपर्क नहीं होने के कारण 30 अप्रैल को उन्होंने घर जाकर हाथल में पता किया तो मकान का ताला लगा हुआ था और उसकी मां सुशीला का कोई पता नहीं चलने पर 30 अप्रैल की शाम को अनादरा थाने पहुंचकर मां की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बाद में उसने पता किया तो उसे जानकारी मिली कि उसकी मां दिनेश कोली नामक युवक पर अधिक विश्वास करती थी। जब भी कोई काम होता उसी को बताती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनादरा में उसकी मां का बैंक का खाता है, जिसमें पैसे नहीं थे। पूछने पर उसे बताया कि दिनेश कोली के कोई मिलने वाला है। वह उसकी जमीन को अपने नाम करवा देगा। जमीन के कागजात तैयार करने के लिए दिनेश, हीरालाल और जवान सिंह उसकी मां को सिरोही, अनादरा और रेवदर ले गए थे। जिसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी मां की हत्या कर दी। पूछे जाने पर दिनेश कोली ने उससे कहा कि उन्होंने महिला की हत्या कर दी है। बाद में कालंद्री पुलिस को जांच के दौरान बुजुर्ग महिला का शव खेत में मिला।
पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश ने लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला के पेश किए गए तथ्यों से सहमत होते हुए अनादरा निवासी जवान सिंह पुत्र रतन सिंह, आमला खेड़ा अनादरा निवासी हीरा राम पुत्र रूडा राम और दिनेश कुमार पुत्र सोना कोली को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर 2 महीने का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।