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सिरोही-जिला एवं सेशन जज रूपा गुप्ता ने जिले के विभिन्न न्यायालय में कार्यरत 3 कर्मचारियों के 31 मई 2024 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सिरोही जिले में अलग-अलग न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश आबूरोड के लिपिक ग्रेड द्वितीय प्रताप राम, सेल अमीन जिला एवं सेशन न्यायालय सिरोही में कार्यरत लिपिक ग्रेड प्रथम हेमराज प्रजापत और न्यायिक मजिस्ट्रेट आबू रोड में कार्यरत आशु लिपिक ग्रेड द्वितीय ओमप्रकाश गर्ग को 31 मई 2024 से अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश में बताया गया है कि यह तीनों ही कर्मचारियों को काम के प्रति लापरवाह पाया गया है, इसलिए राजस्थान सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1996 के नियम 53 (1) के अंतर्गत लोक हित में 31 मई 2024 से सेवानिवृत किया गया है ।
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