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सिरोही-सिरोही अफीम तस्करी के मामले में सुनवाई कर एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने तस्कर को 3 साल का कारावास व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने अफीम तस्करी के आरोपी जालोर के झाब तहसील के भूतेल के भलाराम पुत्र जोधाराम दोषसिद्ध घोषित कर 3 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में तत्कालीन रेवदर थानाधिकारी ने 14 अगस्त 2018 को सरकारी वाहन से पुलिस चौकी दांतराई पहुंच, वहां से पुलिस जाब्ता साथ लेकर नई पुलिस चौकी दांतराई पर नाकाबंदी की। इस दौरान बिना नंबर की बाइक दांतराई की तरफ से आई, जिसे रुकने का ईशारा करने पर वह स्पीड बढ़ाकर जीरावल की तरफ भाग गया। सरकारी जीप से पीछा कर पांजरापोल जीवदया गोशाला के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ा। नाम पूछने पर उसने अपना नाम भलाराम पुत्र जोधाराम बताया
पुलिस ने बाइक के केरी बैग में तलाशी लेने पर अफीम का दूध व अफीम के दूध से निर्मित अफीम की दो प्लास्टिक की थैलियां मिली। पुलिस ने 21 जून 2019 को आरोप पत्र एनडीपीएस कोर्ट, सिरोही में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक डॉ. बाला ने 13 गवाह व 100 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बहस के बाद मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश, सिरोही गुप्ता ने लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भलाराम को दोषी घोषित किया। साथ ही आरोपी को 3 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।


