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प्रतापगढ़-सात साल पहले हुए सिपाही की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने दोषी इरशाद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यह सजा अपर जिला जज (एडीजे) और विशेष न्यायाधीश एफटीसी अजय कुमार ने सुनाई। घटना 18 अप्रैल 2017 की है, जब थाना रानीगंज के बुढौरा कुंभापुर गांव में सिपाही राजकुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी।
वादी मुकदमा, आरक्षी राजन प्रसाद के अनुसार, वे और सिपाही राजकुमार सिंह उस दिन सुबह 10 बजे इरशाद अली के घर पर डोजियर भरने गए थे। इरशाद की मां से बातचीत के बाद वापस लौटते समय इरशाद ने बाउंड्रीवाल लांघकर पिस्टल से हवाई फायरिंग की और सिपाही राजकुमार पर सीधा हमला कर दिया। सीने में गोली लगने के बाद सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इरशाद अली को सिपाही राजकुमार की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।