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शिवगंज- उद्योग संघ संस्थान के अध्यक्ष एवं शिवगंज निवासी दिनेश बिंदल के भूमि बेचान प्रकरण में न्यायालय ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर गंभीर आपत्तियां जताते हुए निष्पक्ष अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर ने परिवादी की ओर से धारा 173 (8) के – तहत दायर प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण की पत्रावली पुनः सुमेरपुर थानाधिकारी को भेजी है।
परिवादी दिनेश बिंदल ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्तों ने षड्यंत्रपूर्वक पहले से बेची जा – चुकी भूमि का पुनः विक्रय कर फर्जी मुख्त्यारनामा – और विक्रय विलेख तैयार कर पंजीयन करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसंधान अधिकारी ने थाना शिवगंज के प्रकरण संख्या 76/2022 को आधार बनाकर दोनों मामलों को समान मान लिया, जबकि दोनों के तथ्य और घटनाएं अलग-अलग हैं। न्यायालय ने कहा कि दोनों प्रकरण एक ही घटना से संबंधित नहीं हैं। इसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी द्वारा दोनों को समान मानते हुए इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट ‘अदम वकू’ में पेश करना प्रथम दृष्टया उचित नहीं प्रतीत होता। मामले में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक राघवेंद्र सुहासा ने बिना विभागीय प्रक्रिया पूर्ण किए सीधे सुमेरपुर थानाधिकारी को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। इसी के विरुद्ध परिवादी पक्ष ने जांच की मांग की थी।

