सादड़ी-दी पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सादड़ी शाखा प्रबंधक निलंबित
PALI SIROHI ONLINE
सादड़ी-दी पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सादड़ी शाखा प्रबंधक निलंबित
मुंडारा-शुक्रवार को दी पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाखा सादड़ी के शाखा प्रबंधक योगेंद्रसिंह द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति ढालोप अध्यक्ष भरतकुमार के साथ नकद भुगतान लेनदेन से इनकार करने को लेकर हुए बर्ताव व वीडियो वायरल को लेकर दी पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली के प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला ने सादड़ी शाखा प्रबंधक योगेंद्रसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागिय कार्यवाही करने के आदेश जारी किए। निलम्बन काल में सादड़ी शाखा प्रबंधक योगेंद्रसिंह का मुख्यालय दी पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली किया गया है।
पीसीसी बैंक पाली प्रबंधन निदेशक प्रशांत कल्ला ने आदेश में बताया है कि पीसीसी बैंक सादड़ी शाखा प्रबंधक योगेंद्रसिंह द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान मादक पेय का सेवन कर ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने, बैंक लेनदेन में अनियमितता करने, शाखा में औपचारिक वेशभूषा में नहीं रहने एवं बैंक साख को कम करने के सम्बंध में शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील) के नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निलंबन काल में पीसीसी बैंक शाखा सादड़ी निलंबित शाखा प्रबंधक योगेंद्रसिंह का कार्यकाल पीसीसी बैंक प्रधान मुख्यालय पाली किया गया है।
