PALI SIROHI ONLINE
जालोर-ट्रेन में यात्रा के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से लगेज कार्यालय में एक्स्ट्रा सामान की बुकिंग कराने की अपील की है। बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान ले जाने पर नियमों के अनुसार एक्स्ट्रा शुल्क के साथ लगेज दर का 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
6 गुना वसूली करेगा रेलवेउत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अलग-अलग श्रेणी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए सामान की सीमा निर्धारित है। जांच के दौरान इससे अधिक वजन का बिना बुक किया हुआ सामान मिलने पर एक्स्ट्रा वजन पर लगेज दर का 6 गुना तक वसूला जाएगा।
वहीं, सामान निर्धारित सीमा से मामूली अधिक है तो लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देना होगा।
ब्रेक वैन से भेजना होगा सामान
ऐसे सामान को यात्रा शुरू होने से पहले स्टेशन के लगेज कार्यालय में बुक कराकर ब्रेक वैन से भेजना होगा। सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि निर्धारित आकार से बड़े ट्रंक, बॉक्स और सूटकेस भी यात्री डिब्बे में ले जाने की अनुमति नहीं है। इससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है।इतना सामान ले जा सकते हैं यात्री
रेलवे के अनुसार एसी प्रथम श्रेणी में 70 किलो, एसी द्वितीय टियर/प्रथम श्रेणी में 50 किलो, एसी तृतीय टियर/एसी चेयर कार और स्लीपर श्रेणी में 40-40 किलो तथा द्वितीय श्रेणी में 35 किलो सामान निःशुल्क ले जाने की सीमा है।
व्यावसायिक सामान, बोरियां और कार्टन को यात्री बर्थ पर ले जाना प्रतिबंधित है। इन्हें ब्रेक वैन में बुक कराना अनिवार्य है। विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, मृत पक्षी सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग और ढुलाई पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह नियम एमएसटी धारकों पर भी लागू होंगे।


