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सिरोही-पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने पोक्सो के मामले में फैसला सुनाते हुए दो नाबालिगों से रेप करने में मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को दोषी करार देते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक महिला और एक पुरुष को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार पिंडवाड़ा थाने में एक व्यक्ति ने 2022 में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को मजदूरी के नाम पर एक युवक बहला फुसलाकर उसे गुजरात ले गया तथा वहां एक कमरे में बंद रखा तथा उसके साथ कई दिन तक दुराचार किया। एक अन्य मामले में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मजदूरी के नाम पर गुजरात ले जाकर 6 दिन तक दुराचार किया। पिंडवाड़ा पुलिस ने इन दोनों ही मामलों की जांच शुरू की तथा दो महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के पेश किए गए तथ्यों से सहमत होते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया है। एक महिला और एक पुरूष आरोपी को 10-10 साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।