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ब्यावर जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने सोमवार को आदेश जारी कर रायपुर तहसील के अतिरिक्त पटवार मंडल बाबरा के गांव बूटीवास पटवारी भूराराम सिंघाड़िया को निलंबित कर दिया है।
आदेश में जिला कलेक्टर ने रायपुर उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के तहत त्वरित प्रभाव से निलंबित किया है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार निलंबन काल में पटवारी भूराराम का मुख्यालय उपखंड कार्यालय मसूदा रहेगा और निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी सरकारी अधिकारी व कार्मिको को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।