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पाली-नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 9 दिसंबर 2023 को लड़की को दोनों बहला-फुसलाकर साथ ले गए थे और गैंगरेप किया था। परिजन ने ब्यावर जिले के सेंदड़ा थाने में दोनों के खिलाफ पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कराया था।
पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया- रिपोर्ट में पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि वह 9 दिसम्बर 2023 को बेटी को घर पर छोड़ पत्नी के साथ काम पर गया था।
पीछे से दोषी दोनों युवक बाइक लेकर आए और बेटी को बहला-फुसला कर घर से दूर जंगल में ले गए। वहां दोनों ने उसकी बेटी के साथ गैंगरेप किया। बेटी की तबीयत बिगड़ी तो एक युवक उसे बाइक से डॉक्टर के पास ले गया। वह पेट दर्द की बात बताकर दवा दिला दी। इसके बाद वह बेटी को घर छोड़कर फरार हो गया।
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रिपोर्ट में पिता ने बताया- शाम को जब मैं और मेरी पत्नी घर लौटे तो देखा कि बेटी की हालत खराब थी। उससे पूछा तो बताया कि परिचित युवक उसे घर छोड़कर गया है। इसके बाद उसने गैंगरेप की बात बताई। इसके बाद सेंदड़ा थाने में जाकर गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने 18 जनवरी 2024 को आरोप पत्र पेश किया। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाया। इसमें सेंदड़ा निवासी 28 साल के युवक और 27 साल के उसके साथी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।