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पाली-पाली शहर में एक निजी स्कूल के टीचर द्वारा करीब एक साल पहले नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त रवि कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो कोर्ट संख्या एक की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि पाली के औद्योगिक नगर थाने में 23 सितम्बर 2023 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।जिसमें बताया कि क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में उसकी चार साल की बेटी पढ़ती थी। 22 सितम्बर 2023 को टीचर रवि कुमार ने उसके साथ गंदी हरकत की। जिससे उसके प्राइवेट पार्ट खून से आया। इसकी जानकारी जब पीड़िता की मां को हुई तो उन्होंने अपने पति को सारी बात बताई।
पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 6 नवम्बर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा। मामले में पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने 21 नवम्बर 2024 को फैसला सुनाया। जिसमें पाली शहर के सोसायटी नगर निवासी 26 साल के टीचर रवि कुमार पुत्र शंकरलाल को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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