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*सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर लग्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई*
*न्यायिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई*
पाली, 5 अगस्त। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार मोटर वाहन अधिनियम, एआईएस-119 तथा राज्य सरकार के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर बिना स्वीकृति वाहनों की संरचना में परिवर्तन कर संचालित की जा रही लग्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बार-बार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा बसों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के मार्गदर्शन में 4 अगस्त 2026 की रात्रि को लग्जरी एवं स्लीपर बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती हेमलता भारती, तहसीलदार पाली कल्पेश जैन तथा उपाधीक्षक पुलिस (यातायात) सुघड़ सिंह की उपस्थिति में परिवहन विभाग की टीम ने बसों की तकनीकी एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान बसों में किए गए अनाधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन, अवैध लगेज कंपार्टमेंट, आपातकालीन निकास की उपलब्धता, निर्धारित क्षमता से अधिक निर्मित सीटें तथा अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी हैमर सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की गहन जांच की गई। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर परिवहन विभाग ने कुल 7 बसों का निरीक्षण किया, जिनमें से एक बस को सीज किया गया तथा पांच बसों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 3 लाख 40 हजार 500 रुपये के चालान बनाए गए।
निरीक्षण अभियान के दौरान परिवहन निरीक्षक दलपत खींची, गोपेश भाटी सहित परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कार्मिक भी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने वाले वाहनों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

