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स्टाम्प विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल नहीं करे
पाली, 29 जनवरी। पाली जिले के समस्त स्टाम्प विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि स्टाम्प विक्रय के दौरान आमजन से स्टाम्प की निर्धारित राशि से अधिक कोई अतिरिक्त राशि वसूल न करें। कोषा अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि स्टाम्प विक्रय पर केवल स्टाम्प मूल्य का 30 प्रतिशत सरचार्ज निर्धारित है, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि लेना प्रतिबंधित है।
यदि कोई स्टाम्प विक्रेता निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करता है, तो इसकी लिखित शिकायत तत्काल कोषालय, पाली, उप महा निरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) वृत्त पाली अथवा जिला कलेक्टर, पाली के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित स्टाम्प विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

