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पाली पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन, दावे–आपत्तियाँ 7 फरवरी तक आमंत्रित*
पाली, 2 फरवरी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी समय में संपन्न होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के सरपंच, पंच, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 जनवरी को किया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि 29 जनवरी से 7 फरवरी तक निर्धारित की गई है।
जिन पात्र मतदाताओं का नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए अपने संबंधित वार्ड के प्रगणक अथवा उपखण्ड कार्यालय या तहसील कार्यालय से संपर्क कर प्रारूप-प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप प्रकाशन के आधार पर पंचायत समिति बगड़ी में 15 ग्राम पंचायतों के 165 वार्डों में कुल 57,514 मतदाता, पंचायत समिति बाली में 62 ग्राम पंचायतों के 566 वार्डों में 1,88,689 मतदाता, पंचायत समिति देसूरी में 28 ग्राम पंचायतों के 286 वार्डों में 1,08,753 मतदाता, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में 51 ग्राम पंचायतों के 469 वार्डों में 1,76,010 मतदाता, पंचायत समिति पाली में 24 ग्राम पंचायतों के 252 वार्डों में 96,856 मतदाता, पंचायत समिति रानी में 29 ग्राम पंचायतों के 281 वार्डों में 1,20,658 मतदाता, पंचायत समिति रोहट में 32 ग्राम पंचायतों के 314 वार्डों में 1,07,583 मतदाता, पंचायत समिति सोजत में 28 ग्राम पंचायतों के 248 वार्डों में 83,906 मतदाता तथा पंचायत समिति सुमेरपुर में 34 ग्राम पंचायतों के 350 वार्डों में 1,42,574 मतदाता पंजीकृत हैं। इस प्रकार जिले में कुल 303 ग्राम पंचायतों के 2,931 वार्डों में कुल 10,82,543 मतदाता हैं।
आमजन अपने क्षेत्र के प्रगणक, ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा संबंधित उपखण्ड कार्यालय में जाकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://sec.rajasthan.gov.in/ पर जाकर भी ऑनलाइन प्रारूप मतदाता सूची देखी जा सकती है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाना हो तो प्रारूप-प्रपत्र (ii) में तथा नाम में संशोधन हेतु प्रारूप-प्रपत्र (iii) में आवेदन किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी निर्वाचन के लिए लोक सूचना जारी होने से 10 दिवस पूर्व तक नाम जोड़ने, विलोपन अथवा संशोधन के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आगामी पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा।

