PALI SIROHI ONLINE
पाली-पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश निहालचंद ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने के मामले की सुनवाई करते हुए 14 जुलाई को फैसला सुनाया। जिसमें 48 साल के आरोपी को 4 साल और 10 साल की दो नाबालिग के साथ गंदी हरकत करने का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई।
पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि 21 जनवरी 2026 को पाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उसकी पत्नी बीमार थी और हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसे हॉस्पिटल जाना था। ऐसे में 48 साल के पड़ोसी पर विश्वास कर उसके यहां अपनी 4 साल और 10 साल की बेटी को छोड़कर चला गया।
हॉस्पिटल से वापस आने पर बेटियों ने रोते हुए बताया कि पड़ोसी अंकल ने उनके साथ गंदी हरकत की। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद 14 जुलाई 2026 को पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश निहालचंद ने फैसला सुनाया।


