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पाली-लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर 26 अप्रैल 2024 को मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशियों का चुनाव बूथ स्थापित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान के दिन चुनाव बूथ स्थापित और संचालित करते हैं, तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। जहां एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है, तो ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से पर उन मतदान केन्द्रों के समूह के लिए एक उम्मीदवार का एक बूथ स्थापित होगा।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक बुथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसमें एक छाता या 10 गुणा 10 फीट से अधिक का तम्बू नहीं होना चाहिए। ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी से लिखित में इजाजत लेनी होगी।
निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी संपति पर अतिक्रमण करके कोई बूथ नहीं खोला जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में बूथ नहीं खोले जा सकेंगे। इसी तरह ऐसा कोई भी बूथ शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतिक, फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झण्डा और बैनर प्रदर्शित किया जा सकता है। उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए। स्थानीय कानून कम आकार निर्धारित करते हैं, तो स्थानीय कानून की ओर से निर्धारित आकार प्रतिबंध मान्य होगा। वृधों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे बुथों का उपयोग केवल निर्वाचकों को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एक मात्र उद्देश्य के लिए किया जाएगा। पर्चियों को आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुदित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दीजाएगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जाएगी, जिसने अपना वोट डाल दिया है।