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पाली लोकसभा चुनाव के तहत सूखा दिवस घोषित।
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक रहेगा सूखा दिवस, मतगणना दिवस 04 जून 2024 को भी रहेगा सूखा दिवस
पाली, 20 अप्रैल 2024/
पाली जिले में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 24 अप्रैल को सांय 6 बजे से 26 अप्रैल को सांय 6 बजे तक सुखा दिवस घोषित किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि वित (आबकारी) विभाग के 19 अ्रप्रैल के द्वारा जारी आदेश के तहत लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के तहत जिले में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सूखा दिवस घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित पाली, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, बाली, सुमेरपुर व जैतारण विधानसभा क्षेत्रों में, 26 अप्रैल को मतदान होगा।
इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 24 अप्रैल 2024 सांय 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। आदेशानुसार मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस रहेगा। पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित केन्द्रध्केन्द्रों के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा।
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