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पंचायतीराज चुनाव में मतदान दिवस पर मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
पाली 04 अक्टूबर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दिवस पर मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी में मतदान दिवस पर कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने संबंधी प्रावधान पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भी यथारूप लागू किए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2026 के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत ऐसे कार्मिक, जो रोजगार के सिलसिले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, वे भी मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश के पात्र होंगे।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में मतदान करने वाले सभी पात्र मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक निर्देशों के बिंदु संख्या 03, 04 एवं 05 के अनुरूप मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें।





