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रामनवमी एवं महावीर जयन्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश
पाली, 16 अप्रेल। जिला मजिस्ट्रेट,पाली एल.एन.मंत्र ने जिले के सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को आने वाले दिनों में रामनवमी, महावीर जयन्ती एवं हनुमान जयन्ती पर्व के उपलक्ष में आयोजित जुलूस एवं अन्य आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये है।
जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने जिले में रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को व महावीर जयन्ती पर्व 21. अप्रैल को तथा 23 अप्रैल को हनुमान जयन्ती का पर्व के लिये जिले के शहरों/कस्बों में रामनवमी, महावीर जयन्ति व हनुमान जयन्ति के उपलक्ष में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित साथ ही शोभायात्रा/जुलूस भी निकाले जायेंगे। रामनवमी एवं महावीर जयन्ति पर्व मनाये जाने एवं जुलूस निकाले जाने के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी उपखंड मजि को अपने क्षेत्र में शोभा यात्रा/जुलूस निकाले जाने के मार्गाे का स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पूर्व में निरीक्षण करने रास्ते में कोई बाधा हो तो उसे हटाने अपने उपखण्ड क्षेत्र में रामनवमी, महावीर जयन्ती एवं हनुमान जयन्ती पर्वों के दौरान संवेदनशील /अति संवेदनशील क्षेत्रो में स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती कर सभी अपेक्षित आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
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उन्होंने आगामी मेले, त्यौहार, पर्व एवं जयन्तियों के दौरान जिले में शोभायात्रा/ प्रदर्शन/सार्वजनिक कार्यक्रम/जुलूस आदि के संबंध में गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून-व्यवस्था, राजस्थान जयपुर के अनुसार कार्यवाही करे एवं साथ ही आयोजनों के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था आवश्यक रूप से बनाये रखना सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य निर्देश भी जारी किये है।
उन्होंने वर्तमान में लोक सभा आम चुनाव 2024 को लेकर चुनावी माहौल एवं आम जन में उत्साह को दृष्टिगत रखते हुए मंदिरों, बाजारों एवं कॉलोनियों में सजावट तथा मंदिरों में दर्शनार्थियों/श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये है। किन्हीं प्रकार के चुनावी मुद्दों अथवा शासकीय आदेशों को लेकर चुनावी माहौल के मद्देनजर किसी प्रकार के दुष्प्रचार की संभावना की स्थिति अथवा परिस्थिति होने की संभावनाओं की दशा में दुष्प्रचार करने वाले असामाजिक तत्वों को पाबन्द किये जाने की अपेक्षित कार्यवाही व एहतियाती सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं ।
इसी प्रकार मेला/जुलूस अथवा अन्य आयोजन में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों/ धार्मिक परिसर में अथवा उसके आस-पास के क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों के चिह्नित होने की संभावना की दशा में असामाजिक तत्वों अथवा उनसे संबंधित संगठन/संस्था पर कड़ी निगरानी रखने । लोकसभा आम चुनाव के मध्यनजर राजनैतिक गतिविधियों के चलते लोगों को भ्रमित करने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए। पर्वों के अवसर पर संगठनों/समुदाय द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा/ भगवा वाहन रैली मिश्रित आबादी क्षेत्र से निकलने के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाले/पथराव करने वाले तत्वों को त्वरित रूप से चिह्नित करते हुए समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।
उन्होंने कई स्थानों पर छोटे-छोटे जुलूस / शोभा यात्राएं परम्परा के अनुसार निकाले जाते है। ऐसे जुलूस / शोभायात्राओं के बारे में बीट कानि. स्तर पर आसूचना एकत्रित कर इनके बारे में आवश्यकतानुसार पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाए।
इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों/समुदायों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस/ शोभा यात्रा के संवेदनशील/मिश्रित आबादी क्षेत्र से गुजरने के दौरान धार्मिक स्थलों के समक्ष उत्तेजक नारेबाजी व भाषणबाजी करने/आतिशबाजी करने पर विवाद उत्पन्न होने की संभावन बनी रहती है। जुलूस/शोभा यात्रा के दौरान बजाये जाने वाले विषय/कंन्टेंट का पूर्व में ही यथा संभव परीक्षण कर धार्मिक/ जातिगत विद्वेष एवं उत्तेजना फैलाने वाले कन्टेंट बजाने व उत्तेजनात्मक नारेबाजी करने वालो पर रोक के साथ ऐसे तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त डी.जे. मालिको की जुलूस /शोभा यात्रा के आयोजकों के साथ मीटिंग ली जाकर अश्लील/उत्तेजनात्मक गाने/नारेबाजी नहीं किये जाने बाबत पाबन्द किया जाए।
उन्होंने धार्मिक यात्रा के आयोजन से दो दिवस पूर्व ही मार्ग में पड़े पत्थर, ईंट की ढेरियों को हटाने। साथ ही यात्रा के मार्ग में आने वाले मकानों के ऊपर ईंट, पत्थर, कांँच की बोतलें, काँच के टुकड़ें इत्यादि की ढेरिया नहीं हो, इस बाबत ड्रोन कैमरा से सर्वेक्षण भी करवाये जाने । साथ ही धार्मिक यात्रा के मार्ग में बिजली के तारों व केबलों की जांँच कर ली जावें तथा वह ढीले एवं असुरक्षित नहीं हो संबंधित विभाग इसकी सुनिश्चित कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करे। साथ ही जुलूस मार्ग अथवा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में लगे विद्युत बॉक्स एवं ट्रांसफॉर्मर से सुरक्षात्मक दूरी बनी रहे इस हेतु भी अपेक्षित प्रबन्ध सुनिश्चित किये जावे। ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं बने।
धार्मिक यात्रा मार्ग स्थित विभिन्न धर्मों/समुदायों के धार्मिक स्थलों पर संवेदनशीलता व वर्तमान परिदृश्य के मध्यनजर आवश्यक प्रतीत होने पर कनात इत्यादि से आड़ करने का प्रयोग किया जावे।उन्होनें जुलूस/धार्मिक यात्रा के निर्धारित मार्ग जहां से यात्रा प्रस्तावित है, के अतिरक्ति उस मार्ग से जुड़ने वाली /उससे खुलने वाली गलियों/सहायक रास्तों पर मोबाईल गश्त/फिक्स्ड पिकेट व आवश्यकतानुसार डीप डिप्लॉयमेंट कर पुलिस जाब्ता लगाया जावे।
इसी दौरान आम जन से अपील की जाए कि सोशल मीडिया/फेसबुक/ व्हाट्स-अप/इन्स्टाग्राम इत्यादि पर ऐसा कोई संदेश/वक्तव्य/पोस्ट नहीं ड़ाले जिससे धार्मिक सौहार्द्र/भावनाओं को ठेस पहुँचे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म कवरेज हेतु सोशल मिडिया युनिट के द्वारा सोशल मिडिया पर प्रसारित संदेशों पर सतत निगरानी रखते हुए, चिह्नित करते हुए भड़काऊ/ आपत्तिजनक/विद्वेषतापूर्ण संदेशों को त्वरित विधिक कार्यवाही के तहत हटवाते हुए संलिप्त व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे। क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द्र तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधिकारियों के साथ रैली/जुलूस के आयोजन से पूर्व आयोजकों/शांति समिति सदस्यो/ सी.एल.जी. सदस्यों/दोनों समुदायों के मौजीज/प्रबुद्ध व्यक्तियों व क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाना/ करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही उपरोक्त पर्वों के दौरान आयोजित जुलूस/धार्मिक यात्रा की पुलिस जाप्ते के माध्यम से इनकी वीडियोग्राफी करवाई जाए। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सीसीटीवी केमरो को चालू एवं ठीक हालात में रखना सुनिश्चित किया जावें। पर्वों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों, संबद्ध विभागों एवं मौजीज व्यक्तियों के साथ निरन्तर समन्वय बनाये रखा जावें। वृहत स्तर पर आयोजित होने वाले मेलां, जुलुस/शोभा यात्राओं के दौरान आम जन की सुरक्षा एवं असामाजिक तत्वों की संभावित गतिविधियों की रोकथाम के लिए तथा संवंदनशील/अति संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी के लिये ड्रोन कैमरों का प्रयोग करने के निर्देश जारी किये है।