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पाली-मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में जाणूदा ग्राम पंचायत के सरपंच खुमानसिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव ने निलंबित कर दिया।
सरपंच घीसूसिंह उर्फ खुमानसिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में गत सितंबर में फर्जी दस्तावेज बनाने और सत्यापन कर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एक और मुकदमा दर्ज है। इसी तरह के दो केस में सरपंच समेत चार आरोपियों को पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार किया था। 2022 में ऐसे ही प्रकरण में पंचायत राज विभाग ने सरपंच को निलंबित किया था।
आदेश में उल्लेख है कि खुमान सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत जाणुन्दा, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे एवं भूस्वामित्व संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता की की जांच संभागीय आयुक्त पाली से करवाई गई। जांच में सरपंच को दोषी पाया गया। आरोप पत्र भी जारी किया गया है। अब छोगाराम नायक ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि खसरा नंबर 1397 की गोचर किस्म की सरकारी भूमि का वर्ष 2008 में संपरिवर्तन हुआ। एक हिस्से पर वर्ष 1988 से उसके परिवार का कब्जा था। भूमिहीन होने से ग्राम पंचायत ने निशुल्क पट्टा जारी कर रखा था। आरोप है कि जाणुदा के सरपंच घीसूसिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी महेंद्रसिंह रावत ने हंजादेवी, टीपूदेवी व महेंद्रसिंह राजपुरोहित को लाभ पहुंचाने की मंशा से उनके भूखंड का फर्जी पट्टा बना कर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
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