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घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर 5 सिलेण्डर जब्त

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
March 26, 2026
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घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर 5 सिलेण्डर जब्त

PALI SIROHI ONLINE

‘‘घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर 5 सिलेण्डर जब्त’’

पाली, 26 मार्च। जिला कलक्टर एल एन मंत्री के निर्देशन में गठित जांच दल द्वारा गुरुवार को जिला रसद अधिकारी, नगर निगम, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सिपोहियों के मोहल्ले में स्थित घर में रंगाई छपाई कार्य करते हुए पाये जाने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा मिल गेट स्थित मैसर्स पुरोहित स्वीट में 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने पर जब्त किये गये।

जिला रसद अधिकारी कमल पंवार ने बताया कि जिले में कुल 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। संबंधित दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जा रही है। मौके पर प्रतिष्ठान मालिकों को घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग नहीं करने व व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की अवैध से जमाखोरी नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिला रसद अधिकारी द्वारा पाली शहर स्थित विनायक इण्डेन गैस एजेन्सी एवं प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्रसिंह आशिया द्वारा बेडा स्थित श्री नाग्नेचाय एचपी गैस सर्विस का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर एलपीजी गैस बुकिंग एवं सिलेण्डर आपूर्ति के संबंध में उपभोक्ताओं से फीडबेक लिया गया। साथ गैस एजेन्सी मालिक एवं कार्मिकों को पाबन्द किया गया कि वे उपभोक्ताओं को फीफो सिस्टम व ओटीपी के माध्यम से ही गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति करे तथा उपभोक्ताओं को सिलेण्डर आपूर्ति पश्चात् उनकी गैस डायरी में इन्द्राज करे, ताकि उपभोक्ता को गत लिये गये सिलेण्डर की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त गैस एजेन्सी कार्मिको को वर्दी पहनने एवं उपभोक्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रिफलिंग, अवैध भण्डारण, उच्च दामों पर विक्रय, कालाबाजारी इत्यादि के संबंध में क्षैत्र में सतत निगरानी की जा रही है तथा अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2000 की सुसंगत धाराओं व नियमों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उपभोक्ता एलपीजी गैस आपूर्ति के संबंध में 181, 112 तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की हैल्पलाईन नम्बर 14435 तथा जिला रसद कार्यालय पाली के कन्ट्रोल रूम 02932-251007 पर शिकायत कर सकते है।

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