PALI SIROHI ONLINE
पाली।पाली में एक नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज जगदीश जाणी ने पांच साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक नवरत्न अग्रवाल ने बताया कि शिवपुरा थाने में पीड़िता के पिता ने 23 अप्रेल 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 22 अप्रेल 2024 की दोपहर करीब एक बजे भंडारा खाने के लिए धार्मिक स्थल के लिए रवाना हुई थी।
जिसे बीच रास्ते आरोपी रामलाल बहला-फुसला कर अपने साथ बाइक पर बिठाकर बिलावास की तरफ ले गया और सुनसान क्षेत्र में गाड़ी रोकर उससे गंदा काम किया। शाम तक बेटी घर नहीं लौटी तो उन्होंने अपने स्तर पर ढूंढा लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर उसके परिचित कुछ लोग उसे बेहोशी की हालत में घर लाए। रात को बेटी को हॉस्पिटल दिखाया।
पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की ओर पाली जिले के धाकड़ी (शिवपुरा) निवासी आरोपी रामलाल पुत्र मांगीलाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया। मामले में 10 अक्टूबर 2024 को पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज जगदीश जाणी ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने आरोपी रामलाल को नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।