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नवरात्रा एवं अन्य धार्मिक पर्वों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
पाली, 12 अक्टूबर। जिले में 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, महानवमी एवं विजयादशमी सहित विभिन्न धार्मिक पर्वों के आयोजन को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए।
जारी आदेश के अनुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र पाली, तहसीलदार पाली को पाली शहर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रोहट को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र रोहट तथा तहसीलदार रोहट को पुलिस थाना क्षेत्र जैतपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाली को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र बाली, तहसीलदार बाली को फालना पुलिस थाना क्षेत्र, नायब तहसीलदार बेड़ा को उप तहसील क्षेत्र बेड़ा तथा नायब तहसीलदार नाणा को उप तहसील क्षेत्र नाणा में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
आदेश के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुमेरपुर को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र सुमेरपुर, तहसीलदार सुमेरपुर को सांडेराव पुलिस थाना क्षेत्र, उपखण्ड मजिस्ट्रेट देसूरी को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र देसूरी तथा तहसीलदार देसूरी को सादड़ी, घाणेराव एवं नाडोल क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रानी को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र रानी, तहसीलदार रानी को खिंवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सोजत को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र सोजत तथा तहसीलदार सोजत को सोजत रोड एवं बगड़ी नगर पुलिस थाना क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन को संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को पुलिस थाना सिरियारी क्षेत्र एवं ग्राम आउवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली उपरोक्त पर्वों के दौरान जिले की संपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रभारी रहेंगे। नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए अपने-अपने नियुक्ति क्षेत्र में धार्मिक पर्वों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।




