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राजसमंद-नाबालिग बालिका से रेप करने के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद ने मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर व धमकाकर ले जाने व उससे रेप करने के मामले में दो आरोपियों तारू व कैलाश को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आजीवन (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपए के जुर्माने की सजा का आदेश दिया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 10 दिसम्बर 2020 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना कांकरोली में एक रिपोर्ट पेश की कि 9 दिसम्बर 2020 को उसकी 11 साल नाबालिग पुत्री पड़ोस में विवाह समारोह में गई थी। वह रात्रि करीब 9.45 पर रोती हुई घर लौटी, उसने पूछा तो बताया कि वह उसकी भाभी व दीदी के साथ शादी के कार्यक्रम में गई थी, जहां से वह प्रोग्राम देखकर रात्रि करीब 9.15 पर अकेले घर आ रही थी। रास्ते में एक मकान के पास तारू व कैलाश मिले जो उसे बहला-फुसलाकर खेतों की तरफ ले जाने लगे। उसने विरोध किया तो जबरदस्ती उसे उठाकर खेत में ले गए, जहां तारू ने बालिका से रेप किया। बालिका के चिल्लाने पर कैलाश ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वह तारू ने उसका मुंह दबा दिया। वह जैसे-तैसे डरती हुई घर आई।
रिपोर्ट पर पुलिस थाना कांकरोली ने मामला दर्ज कर अनुसंधान पूरा कर पॉक्सो कोर्ट राजसमंद में आरोपी तारू व कैलाश के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 24 गवाह तथा 33 डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ बयान भी दिया जिसमें पूरा घटनाक्रम बताया गया।
डीएनए मैच किया
विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में डीएनए रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें आरोपी कैलाश व तारु की डीएनए प्रोफाइल पीड़िता के कपड़ों से ली गई मिक्स डीएनए प्रोफाइल से मैच हो गई। कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी तारु पुत्र चोखा निवासी खाखर माला, पुलिस थाना कांकरोली व कैलाश पुत्र मोहन निवासी खाखर माला पुलिस थाना कांकरोली जिला राजसमंद को दोष सिद्ध घोषित किया। पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख प्रतिकर राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया।