PALI SIROHI ONLINE
जालोर-जालोर पॉक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया- पीड़िता के चाचा ने 27 दिसंबर 23 को सांचौर थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी भतीजी घर से गायब हो गई। जिसके बाद सीसीटीवी के जरिए तलाशी तो अभियुक्त मिलाप गिरी उसको बस में बैठा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। मामले की जांच करते हुए 5 जनवरी को पश्चिमी बंगाल से पीड़िता व अभियुक्त को संरक्षण में लिया और थाने लाया गया।
पूछताछ में बताया कि पहले से उसकी सांचौर निवासी मिलाप गिरी पुत्र आनन्द गिरी गोस्वामी से बात होती थी। 26 दिसंबर की रात 9.30 बजे उसने नहर पर आने का बोला। जब वह वहां पहुंची तो मिलाप गिरी व उसके साथ दो अन्य लड़के बाइक पर आए और उसे सांचौर के किसी रास्ते पर लेकर गए। इसके बाद अभियुक्त उसे धोखे से मुंबई ले गया।
जहां मुंबई में एक कमरा किराए लिया। जहां वे पांच दिन तक रहे, और अभियुक्त 5 दिन तक दुष्कर्म किया। मामले की जांच करते हुए पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर पॉक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने सोमवार को अभियुक्त मिलापगिरी पुत्र आनन्दगिरी गोस्वामी को 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।