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माउंट आबू नगर पालिका ने नक्की झील में बोटिंग से संबंधित राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर के हालिया निर्णय पर महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। यह निर्णय सिविल रिट याचिका के संबंध में आया है। महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका आयुक्त आशुतोष आचार्य ने स्पष्ट किया कि नक्की झील में बोटिंग बंद नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि बोटिंग पहले की तरह ही नगर पालिका और पुराने ठेकेदार के बीच तय शर्तों पर संचालित हो रही है। यह व्यवस्था आगामी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।
आयुक्त आचार्य ने इस सवाल पर कि क्या पालिका इस निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी या हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती देगी। कहा कि अभी केवल महाधिवक्ता से राय ली जा रही है। उनकी राय के आधार पर ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी।

