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पाली लोकसभा चुनाव मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को भी मिलेगा सवैतनिक अवकाश
पाली, 24 अप्रैल 2024/ निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 मार्च 2024 को जारी आदेश की अनुपालना में जिला पाली में समाहित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है एवं राजस्थान राज्य में कार्यरत है, ऐसे कार्मिकों को मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान दिवस का संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि वित्त (मार्गोपाय) विभाग की 19 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना की अपुनालना में पाली जिला में समाहित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा।
वहीं, श्रम विभाग द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी आदेश के तहत पाली जिला में समाहित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय या अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ध् कार्यरत कामगारों (जो जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता हो) को मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार का सवैतनिक अवकाश देय होगा।