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रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर अब भरना पड़ेगा एक हजार रुपए जुर्माना
-पहले अधिकतम पांच सौ रुपए था प्रावधान
-नहीं चुकाने पर कोर्ट में पेशी
-न्यायालय लगा सकेगा दो हजार रुपए तक जुर्माना
-रेलवे बोर्ड ने जारी की अधिसूचना
जोधपुर। रेलवे स्टेशन और रेल परिसर में स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियां अब यात्रियों को महंगी पड़ सकती हैं। रेल मंत्रालय ने ऐसे मामलों में लगने वाली शास्ति को बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया है। पहले अधिकतम पांच सौ रुपए तक शास्ति का प्रावधान था।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार,रेल मंत्रालय ने 24 अगस्त को भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप हेतु शास्तियां) संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नए नियम प्रभावी हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2012 के नियमों के नियम-4 में संशोधन किया गया है। इसके तहत पहले के पांच सौ रुपए तक के प्रावधान के स्थान पर एक हजार रुपए की शास्ति निर्धारित की गई है। यदि संबंधित व्यक्ति शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय मामले में दो हजार रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है।
स्वच्छता को लेकर बढ़ी जिम्मेदारी
जोधपुर मंडल के जोधपुर,भगत की कोठी,मेड़ता रोड,नागौर,पाली,जैसलमेर और बाड़मेर सहित प्रमुख स्टेशनों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। प्लेटफॉर्म,प्रतीक्षालय,फुटओवर ब्रिज और अन्य यात्री क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना रेलवे की प्राथमिकता है।
रेलवे की ओर से समय-समय पर स्वच्छता अभियान चलाकर यात्रियों को जागरूक किया जाता है। नए प्रावधान के बाद स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर अधिक शास्ति होने से नियमों के पालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

