• April 16, 2026

जोधपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत: ओम आश्रम जाडन प्रकरण में FIR पर रोक बरकरार, पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट

PALI SIROHI ONLINE

जोधपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत: ओम आश्रम जाडन प्रकरण में FIR पर रोक बरकरार, पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट

जोधपुर, 16 अप्रैल 2026। ओम आश्रम, जाडन से जुड़े बहुचर्चित मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बार फिर महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान करते हुए स्वामी फूल पुरी के विरुद्ध दर्ज FIR पर रोक को जारी रखा है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है, जो कुछ विदेशी नागरिकों और उनके सहयोगी चंदर लाल द्वारा लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने स्टे हटाने का जोरदार विरोध किया, किन्तु न्यायालय ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि अगली तिथि तक स्वामी फूल पुरी के विरुद्ध कोई भी कठोर या दमनात्मक कार्रवाई न की जाए।

दिल्ली से उपस्थित अधिवक्ता लक्षित चौधरी ने स्वामी फूल पुरी की ओर से पक्ष रखते हुए दलील दी कि यह FIR पूरी तरह निराधार, दुर्भावनापूर्ण एवं तथ्यों से परे है। उन्होंने कहा कि आरोपों के समर्थन में एक भी ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुलिस द्वारा जल्दबाजी में कार्यवाही करते हुए यह मामला दर्ज किया गया है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए।

स्वामी फूल पुरी को ओम आश्रम जाडन के संस्थापक ट्रस्टी एवं स्वामी महेश्वरानंद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है।

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण को केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि सनातन परंपराओं और मूल्यों की रक्षा से जुड़े व्यापक संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है, जहां पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी।

You cannot copy content of this page