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जोधपुर-जोधपुर ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की होगी। पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरती तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव ने जिला परिषदों के सीईओ को निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के ध्यान में लाया गया कि पंचायतों के स्वामित्व की आबादी और खातेदारी भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। पंचायत इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करती। अब सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो उस पर कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने के लिए पहले सर्वे करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अतिक्रमण हैं, लेकिन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी स्थानीय होने के कारण और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ग्रामीण इलाकों की अधिकांश खाली पड़ी भूमियों पर कब्जे हैं। विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कुछ ग्राम पंचायतों की ओर से अतिक्रमण को हटवाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए इस प्रकार की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त के करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिक्रमण को हटाने की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार को देनी होगी।