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झुंझुनूं-पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियुक्त मंडावा निवासी पवन सैनी पुत्र रामलाल सैनी को यह सजा सुनाई गई है।
मामले के अनुसार 2020 में एक किशोरी पुलिस को लावारिस हालत में सड़क पर मिली थी। इस पर मंडावा पुलिस ने मामला दर्ज किया।
इस मामले की जांच की तो पता चला कि पीड़िता को दूसरे राज्य से बहला फुसलाकर लायागया है। इस पर जून 2020 में पोक्सो, अपहरण, दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। जिसमें बताया कि नाबालिग को राजू घर से अपने साथ सिलचर ले गया।
वहां एक घर में पीड़िता को 7 दिन तक रखा। इसके बाद राजू ट्रेन से दिल्ली ले आया और दिल्ली से बस से मंडावा ले आया। राजू व एक अन्य ने पीड़िता की शादी मंडावा के पवन से करवा दी। शादी के बाद पीड़िता लगभग 4 महीने पवन की पत्नी बनकर रही। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। उसके बाद परेशान होकर वह घर छोड़कर निकल गई।
चार के खिलाफ चालान, दो बरी, एक अभी भी फरार
पुलिस ने जांच के बाद पवन सैनी, राजू समेत चार जनों के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय ने दो को बरी कर दिया। एक अभी फरार है। लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी की ओर से 16 गवाह और 38 दस्तावेज पेश किए गए। पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी मंडावा निवासी पवन सैनी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा व अलग- अलग धाराओं में 51 हजार रुपए का जुर्माना
लगाया गया।