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जालोर-जालोर के सामतीपुरा रोड स्थित जय भोलेनाथ रिसोर्ट को बुधवार देर शाम नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना परमिशन, अवैध भवन निर्माण, तालाब की भूमि पर बनाने का हवाला देते हुए सीज कर दिया।
परिषद ने रिसोर्ट के निर्मित क्षेत्र को सीज कर नोटिस चस्पा किया है। चूंकि यह भूखंड हरित क्षेत्र में है इसलिए रिसोर्ट के हरे भरे क्षेत्र को सीज नहीं किया।
कार्यवाही के दौरान जालोर नगर परिषद एटीपी शिवदान जांगिड़, नगर परिषद टीम व पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। कार्यवाही के दौरान मौके पर पहुंचे भूखंड के मालिक जबराराम ने नगर परिषद के अधिकारियों पर रिश्वत के आरोप लगाए
बता दें कि यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में विचाराधीन है। तथा इसके जवाब को लेकर आज पेशी है। लेकिन इससे पहले मामले में जालोर कलेक्टर ने 16 अक्टूबर को बिना भवन स्वीकृति के भवन निर्माण करने पर और उसमें व्यवसायिक उपयोग करने पर सीज करने के आदेश जारी किए थे। जिस पर बुधवार को नगर परिषद ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
बता दें कि इस मामले में जुलाई माह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने 2 सदस्यों की कमेटी बनाकर 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस रिसोर्ट को शहर के मास्टर प्लान के अनुसार तालाब की भूमि पर बनाया हुआ बताया है। इसका निर्माण आवश्यक अनुमोदन के बिना किया गया है और यह रिसोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना ही संचालित हो रहा था।
भूखंड मालिक ने लगाए रिश्वत के आरोप
कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे भूखंड मालिक जबरा राम ने नगर परिषद के सभापति सहित अधिकारी व कार्मिकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास इस भूखंड का आवासीय पट्टा है। इस पर उन्होंने व्यवसायिक निर्माण जरूर किया है, लेकिन यदि यह भूखंड हरित जोन में है और इस पर निर्माण नहीं किया जा सकता तो इस पर पट्टा ही क्यों जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद के कर्मचारी रिश्वत मांगते रहे, नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है।
जालोर नगर परिषद एटीपी शिवदान जांगिड़ ने बताया कि
जालोर के सामतीपुरा रोड पर स्थित भोलेनाथ रिसोर्ट जालोर के मास्टर प्लान हरित जोन पर बना हुआ है। जिसको कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जिसकी आज पेशी है। तथा उससे पहले अवैध भवन निर्माण व बिना परमिशन भवन निर्माण को लेकर नगर परिषद के द्वारा बुधवार की देर शाम को सीज करने की कार्यवाही की गई।