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जालोर | अपर जिला और सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने जीजा के हत्यारे आरोपी साला लुंबाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार सोलंकी ने बताया कि हराराम उर्फ हरीराम पुत्र खंगाराम मेघवाल निवासी पहाड़पुरा ने रिपोर्ट दी थी कि उसके घर के सामने ही उसका भाई चम्पालाल अपने परिवार के साथ रहता था।
16 जुलाई 2021 की शाम को चम्पालाल का साला आलासन निवासी लुंबाराम पुत्र रामाराम , मेघवाल चम्पालाल के घर आया व रात्रि में उनके घर पर ही ठहरा। उसी पर हत्या का आरोप था। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी लुंबाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान करवाए गए। एडीजे जालोर महेश कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जीजा की हत्या के आरोपी साले लुंबाराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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