जालोर नगर परिषद के वरिष्ठ सहायक हीरालाल सस्पेंडः फर्जी नियुक्ति मामले में पहले हो चुकी गिरफ्तारी, आयुक्त ने जारी किए आदेश
PALI SIROHI ONLINE
जालोर-जालोर नगर परिषद में फर्जी नियुक्ति प्रकरण में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ सहायक हीरालाल को निलंबित कर दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कोतवाली थाना जालोर में दर्ज मुकदमा संख्या 74/2026 में पुलिस द्वारा हीरालाल पुत्र बाबूलाल जालोर को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।फर्जी नियुक्ति पत्रों में मोहर और दस्तावेजों का हुआ दुरुपयोग
आदेश में बताया गया कि हीरालाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नगर परिषद जालोर रहेगा और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का आरोप
गौरतलब है कि जालोर नगर परिषद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने संस्थापन शाखा से जुड़े कर्मचारी हीरालाल को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि फर्जी नियुक्ति पत्रों में नगर परिषद की मोहर और दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया।
फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले राकेश जीनगर और सहयोग करने वाले नगर परिषद के वरिष्ठ सहायक हीरालाल गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में हैं।
