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जालोर-जालोर में पिता की हत्या करने वाले दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी जी गई है। 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने फैसला सुनाया। बेटे ने 2 साल पहले जालोर में रहवासी ढाणी में पिता की हत्या की थी।
जालोर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने सोमवार को पिता की हत्या करने के आरोपी बेटा नारणाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सायला में 22 फरवरी 2022 को रहवासी ढाली पर हत्या की थी।
अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार सोलंकी के अनुसार- परिवादी भीखाराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी चोचवा ने पुलिस थाना सायला में रिपोर्ट पेश कर बताया कि वे चार भाई हैं, जिसमें वह, चूनाराम, नारणाराम व मूलाराम पुत्र गिरधारीराम हैं।
चूनाराम बिजलीया भीनमाल में निवास करता है। तीन भाई उनके साथ खेत में निवास करते हैं। उनके पिता गिरधारीराम (85) हर रोज माला फेरने के लिए रहवासी ढाणी से दूर कुटिया में जाकर माला फेरते थे। 22 फरवरी 2022 को सुबह सभी बाहर गये थे।
ढाणी पर उसके पिताजी व उनका बेटा नारणाराम ही थे। करीब दोपहर 3 बजे के राणाराम जाट निवासी चोचवा ने मुझे सूचना दी कि नारणाराम अपने पिता गिरधारीराम से झगड़ा कर रहा है। इसलिए तुम जल्दी ढाणी पर आ जाओ।
सूचना पर कुछ समय बाद ढाणी पर पहुंचा व कुटिया में गया। देखा कि उसके पिता गिरधारीराम लहूलुहान हालात में पड़े थे। हिलाया तो उनके चोटें लगी हुई थी। नारणाराम ने ही उसके पिता के साथ मारपीट कर हत्या कर दी।
रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से बीस गवाहों के बयान कलमबद्ध किये। एडीजे जालोर महेश कुमार ने दोनो पक्षो की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद नारणाराम को अपने पिता गिरधारीराम की हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।