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जैतारण | अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सड़क दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए दोषी ड्राइवर साबू खान निवासी खवासपुरा, पुलिस थाना बोरून्दा, जोधपुर को 2 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक जब्बरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि मामले में परिवादी ताराचंद ने जैतारण पुलिस थाना में 14 फरवरी, 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 11 फरवरी को दोपहर 3.45 बजे उनका भांजा सुनील राजश्री स्कूल से घर लौट रहा था। तभी जैतारण से मेड़ता की ओर जा रही प्राइवेट बस (आर जे 27 पी 5806) को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए ड्राइवर ने सुनील को बांजाकुड़ी बस स्टैंड से लगभग 200 मीटर पहले टक्कर मार दी। हादसे में सुनील घायल हुआ, जिससे उसकी मौत अस्पताल में हो गई।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा संख्या 78/2014, धारा 279 और 304 ए भा.द.सं. के तहत अनुसंधान किया। अभियुक्त के विरुद्ध 3 मार्च को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पहले अधीनस्थ न्यायालय ने 10 फरवरी, 2015 को निर्णय देते हुए धारा 279 में 6 माह का कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा 304 ए में 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रु. का अर्थदंड सुनाया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त ने अपील की। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपीलकार और अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा।
